
संभल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिला अदालत से नोटिस जारी हुआ था, जिसे लेकर 7 मई को पेश होना था. हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ADJ द्वितीय की अदालत ने अब राहुल गांधी को16 जून को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए हैं.
राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान ‘उनकी लड़ाई RSS और BJP से नहीं बल्कि INDIAN STATE से है’. इस बयान को लेकर बबराला में रहने वाले हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने याचिका दायर की है. सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR दर्ज़ कराने की मांग करते हुए 23 जनवरी को ADJ द्वितीय की अदालत में याचिका दायर की थी. सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से याचिका दायर की गई थी.
इस याचिका पर निर्भय नारायण राय की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए 4 अप्रैल को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे. लेकिन उस तिथि को सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से समय मांगा गया. जिसके बाद न्यायालय ने अब उन्हें 7 मई का समय दिया. लबुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी मगर एक बार फिर राहुल गांधी को अदालत से फौरी राहत मिली है. सिमरन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी को 16 जून की तारीख मिली है. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के वकील हज करने गए हुए हैं जबकि उनके जूनियर अधिवक्ता ने इस मामले में अगली तारीख मांगी. जिस पर अदालत ने 16 जून की तारीख दी है.