बुलंदशहर। सीजेएम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पति, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष के कारावास और 7500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जेठ को छेड़छाड़ के मामले में 4 वर्ष के अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।
वादिनी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि गुलावठी निवासी राखी की शादी 17 जुलाई 2021 को गाजियाबाद के लोहिया नगर निवासी नवीन गर्ग पुत्र चेतन गर्ग के साथ हुई थी। पीड़िता के पिता ने शादी में करीब 15 लाख रुपये खर्च किए थे।
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज में ब्रेजा कार और 5 लाख रुपये की मांग को लेकर राखी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा। पति द्वारा गला दबाकर हत्या का प्रयास करने तथा ससुर, जेठ, जेठानी और ननद द्वारा मारपीट करने और जेठ द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया गया था।
इस संबंध में पीड़िता ने 1 सितंबर 2022 को गुलावठी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 29 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी नवीन गर्ग, चेतन गर्ग, प्रवीन, नीता और बरखा को दहेज उत्पीड़न का दोषी मानते हुए 2-2 वर्ष के कारावास और 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त अदालत ने आरोपी प्रवीन को धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। पीड़िता ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया
दहेज उत्पीड़न में पति समेत 5 दोषी, जेठ को छेड़छाड़ में 4 साल का अतिरिक्त कारावास
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