विकसित भारत -जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण भारत की नीव होगी मजबूत

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वीबी -जी राम जी अधिनियम ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है

वीबी-जी राम जी अधिनियम से गांव, गरीब और श्रमिक के जीवन में आएगा निर्णायक बदलाव

ग्रामीण विकास के लिए तैयार हुआ ठोस रोडमैप, रोजगार और सम्मान की गारंटी

डिजिटल तकनीक, पारदर्शिता और सुशासन से सशक्त होगा ग्रामीण भारत

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर गांव की ओर मजबूत कदम

लखनऊ: 10 जनवरी 2026

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस, बरेली में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के संबंध में पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए कहा कि विकसित भारत–‘जी राम जी’ के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट और सुदृढ़ रोडमैप तैयार किया गया है। यह अधिनियम मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की खुशहाली, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को पहले की तुलना में 100 दिन के स्थान पर अब 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार की वैधानिक गारण्टी मिलेगी, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्म निर्भर ग्रामीण भारत की नीव मजबूत होगी। पारदर्शी व समयबद्ध भुगतान किया जायेगा, इसमे फर्जी भुगतान की कोई गुंजाइस नही रहेगी। गांवो से कामगारो व किसानो का पलायन रूकेगा, गांव, गरीब खुशहाल होगे। इस ऐक्ट का क्रियान्वयन, निगरानी व भुगतान प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी रहेगी।

इससे पहले जहां ग्रामीण श्रमिक और मजदूर आजीविका की तलाश में पलायन करने को मजबूर होते थे, वहीं अब उन्हें अपने गांव में ही स्थायी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि गांव की गलियां ग्रामीणों के लिए हाईवे के समान हैं और अब इन गलियों का निर्माण हाईवे की तर्ज पर कराया जाएगा। विकास के मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायतों को ए, बी एवं सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को समान विकास के अवसर प्राप्त होंगे। गांवों की बेहतर और वैज्ञानिक योजना के लिए पीएम गति शक्ति योजना, जीआईएस तथा अन्य आधुनिक आईटी टूल्स का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड तीन वर्षों के लिए बनाए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को अत्यंत मजबूत और सुदृढ़ बनाएगा। पहले जहां विद्यालयों में केवल बाउंड्रीवाल का निर्माण संभव था, वहीं अब किचन शेड, प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्य कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत–‘जी राम जी’ अधिनियम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को सशक्त करेगा। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, जीआईएस आधारित मोबाइल एप तथा फेस रीडिंग जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस अधिनियम में एनजीओ की कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को रोजगार के साथ सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा ग्रामीण भारत विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। यह विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी और महत्वपूर्ण कदम है तथा ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्वगुरु बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है, जिसका मार्गदर्शन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के कारण उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। विकसित भारत–‘जी राम जी’ अधिनियम इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाला क्रांतिकारी कदम है।

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